Sunday, November 28, 2010

फिटनेस सर्टिफिकेट बिना नहीं चलेंगे स्कूल वाहन !

जनपद के समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य व प्रबन्धकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने विद्यालय के वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट हर हाल में एक माह के अन्दर एआरटीओ विभाग से ले लें। अन्यथा की स्थिति में विभाग द्वारा ऐसे वाहनों का पंजीयन रद कर दिया जायेगा। एआरटीओ (प्रशासन) संदीप कुमार पंकज ने कहा कि विद्यालय वाहन जो विभाग के मानक के अनुरूप नहीं हैं उन्हें किसी भी कीमत पर चलने नहीं दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस आशय की जानकारी विभाग द्वारा सभी विद्यालयों को दे दी गई है। सभी विद्यालयों के जिम्मेदार पूरी तत्परता के साथ विभाग के आरआई टेक्निकल से संपर्क कर एक माह के अन्दर अपना फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें जिससे विभाग वाहनों को विद्यालय परमिट से कवर कर सके । इसमें वे भी वाहन शामिल हैं जो विद्यालयों द्वारा करार पर चलाये जा रहे हैं। कहा कि बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयों में शासन के निर्देशानुसार किसी भी कीमत पर खटारा वाहनों का संचालन नहीं होने दिया जायेगा। यह प्रक्रिया एक माह के अन्दर ही पूरी की जानी है। इसके पश्चात सारी जिम्मेदारी विद्यालय प्रशासन की होगी।

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