Thursday, April 23, 2009

आरोपी ससुर व जेठ को नहीं मिली जमानत

बलिया। विवाहिता को जलाकर मार डालने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी शुक्ला की अदालत ने आरोपी ससुर व जेठ की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि मुअ सं 73/09 में गड़वार थाना अन्तर्गत नानू के पूरा निवासी आरोपी गण हरदेव व दिनेश की जमानत अर्जी अदालत ने भादवि की धारा 498 ए, 304 बी व 3/4 डीपी एक्ट के तहत खारिज कर दिया। अभियोजन के अनुसार बांसडीह कोतवाली थाना अन्तर्गत शिवरामपुर निवासी राजू यादव की बहन रीता की शादी 6 वर्षो पूर्व हरदेव के पुत्र रवीन्द्र के साथ हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुसार दान-दहेज सहित सम्पन्न हुई थी कुछ दिनों के बाद गवना हुआ। इसके बाद उसे एक पुत्री पैदा हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद ससुराल के लोग सोने की चेन व रंगीन टीवी की मांग करने तथा ताना मारने लगे। अन्त में मांग पूरी न होने पर 20 मार्च 2009 को उसे जहर दे दिया। इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गयी। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत हुआ जिसमें जमानत सुनवाई के समय अभियोजन की ओर से एनएन सिंह तथा बचाव की ओर से राजेन्द्र श्रीवास्तव ने अपना-अपना पक्ष रखा।

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