Monday, August 2, 2010

जिला जजी परिसर में मोबाइल फोन के प्रयोग पर रोक!

जिला जजी परिसर में मोबाइल फोन के प्रयोग पर रोक लगा दी गयी है। पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति का मोबाइल फोन (सेट) जब्त करने के साथ ही उस पर जुर्माना भी ठोंका जायेगा। ऐसा न्यायालय परिसर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जा रहा है।

जिला जज बीके श्रीवास्तव (द्वितीय) ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों के अनुपालन में यहां भी कचहरी परिसर में मोबाइल फोन के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गयी है। पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि न्यायालय कक्ष में बैठने से पूर्व अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में करके विश्राम कक्ष में ही छोड़ दें। इसी क्रम में अधिवक्ता व वादकारी भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके ही परिसर में प्रवेश करेगे। उन्होंने प्रभारी प्रशासन ओपी सिन्हा (अपर जिला जज कोर्ट संख्या पांच) को निर्देश दिया है कि वे समय-समय पर परिसर का औचक निरीक्षण कर उच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। साथ ही अपनी रिपोर्ट उन्हे भी दें।

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