Saturday, September 4, 2010

महासमर में कामयाबी के लिए झोंकी ताकत!

त्रिस्तरीय पंचायत के लिए महासंग्राम अब मुहाने पर खड़ा है। कभी भी आयोग का शंखनाद हो सकता है। ऐसे में इस महायुद्ध में दोनों ओर के सेनापति अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए धार को पैनी कर रहे हैं। सभी इस बात का विशेष ध्यान रख रहे हैं कि कहीं से कोई कमी न रह जाय। अक्सर दो पक्षों में ही युद्ध होते हैं पर यह युद्ध तिहरा होगा। सभी प्रत्याशी आपस में तो लड़ेंगे ही उनकी लड़ाई प्रशासन से भी होगी। उम्मीदवार येन-केन-प्रकारेण चुनाव को अपने पक्ष में करना चाहेंगे तो प्रशासन का यह लक्ष्य होगा कि चुनाव हर हाल में शांतिप्रिय व निष्पक्ष हो। चुनाव की तैयारियों में लगे प्रत्याशी अब जहां मतदाता सूची से वोटरों का हिसाब किताब कर यह तय करने में जुटे हैं कि चुनाव को अपने पाले में करने के लिए कौन-कौन सी गणित की जाय वहीं प्रशासन भी लेखन सामग्री, नाम निर्देशन पत्र सहित अन्य सामग्रियों की व्यवस्था के अलावा निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति को अंतिम रूप देने में जुटा है। चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए इस बार सत्रह ब्लाकों के सत्रह निर्वाचन अधिकारी, जिला पंचायत के लिए एक निर्वाचन अधिकारी सहित कुल बीस आरओ नियुक्त किये जा रहे हैं। इन अधिकारियों का सहयोग करने के लिए कुल 364 सहायक निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं। साथ ही मतदान को सम्पन्न कराने के लिए कर्मियों की नियुक्ति भी की जा रही है। संवेदनशील व अति संवेदनशील गांवों की सूची तैयार कर बवाल करने वाले तत्वों को चिन्हित भी किया जा रहा है।

प्रशासन ने तय किया चुनावी रेट

पंचायत चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र व जमानत राशि की घोषणा उप निर्वाचन अधिकारी राम अरज मौर्य ने कर दी है। श्री मौर्य के मुताबिक ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए नाम निर्देशन पत्र की कीमत 150 रुपये होगी वहीं इसके लिए जमानत राशि के तौर पर धरोहर के रूप में पांच सौ रुपये जमा करने होंगे। ग्राम प्रधान के लिए यह धनराशि क्रमश: राशि तीन सौ रुपये और दो हजार होगी। सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए भी यह राशि प्रधान के बराबर ही होगी। जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वालों के लिए नाम निर्देशन पत्र पांच सौ रुपये तथा जमानत राशि चार हजार होगी। सीडीओ राम अरज मौर्य के मुताबिक अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति व महिलाओं के लिए यह राशि सामान्य प्रत्याशियों से आधी हो जाएगी। कहा कि नाम निर्देशन पत्र तो नकद लेकिन जमानत राशि के लिए प्रत्याशियों को ट्रेजरी चालान लेना होगा।

एक रुपये प्रति पृष्ठ की दर से मिलेगी वोटर लिस्ट

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करने के लिए आवश्यक मतदाता सूची की अभिप्रमाणित प्रति निर्वाचन कार्यालय में प्रति पृष्ठ एक रुपये की दर से ट्रेजरी चालान जमा कर प्राप्त की जा सकती है।

तीस हजार खर्च करेंगे प्रधान

पंचायत चुनाव में एक प्रधान को तीस हजार रुपये चुनाव प्रक्रिया के तहत खर्च करने की आजादी होगी जबकि सदस्य जिला पंचायत के लिए यह राशि पचहत्तर हजार हो जाएगी। सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए खर्च की सीमा पच्चीस हजार होगी किन्तु सदस्य ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने वाले सिर्फ पांच हजार रुपये ही खर्च कर पायेंगे। प्रमुख का चुनाव लड़ने वालों को पचहत्तर हजार रुपये खर्च करने की इजाजत होगी पर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए यह राशि दो लाख रुपये होगी।

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