बलिया। लगभग 15 वर्ष पहले एससी कालेज के छात्र नेता को मारपीट कर जिन्दा जलाने के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एएन पाण्डेय की अदालत ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
उल्लेखनीय है कि एसटी नं.275/04 में हल्दी थाना अंतर्गत मझौवां निवासी अभियुक्तगण रामानंद सिंह, धर्मपुरा निवासी अमरदेव सिंह, श्याम बिहारी सिंह व गरयां निवासी श्रीभगवान साहू को अदालत ने भादवि की धारा 302/34 के तहत उक्त सजा सुनायी है। अभियोजन के अनुसार घटना के बारे में बैरिया थाना अंतर्गत चकिया निवासी परिवादी मुक्तेश्वर सिंह ने अदालत में अर्जी दाखिल किया कि उसका लड़का जयशंकर सिंह उर्फ पप्पू एससी कालेज का छात्र नेता व शिवसेना का जिला प्रमुख है। वह 25 मार्च 1994 को कालेज से वापस आ रहा था कि अपने रिश्तेदार का पता करने मझौवां ढाले पर करीब पौने सात बजे उतर गया। इतने में उक्त अभियुक्तगण उसे पीटकर मक्के का डंठल व पुआल रखकर जिन्दा जला दिये। इसी मामले में अदालत ने उक्त सजा सुनायी है। परिवादी की ओर से पंकज कुमार सिंह तथा बचाव की ओर से केके सिंह ने अपना-अपना तर्क प्रस्तुत किया।
Thursday, March 26, 2009
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